A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेखरगोनताज़ा खबरमध्यप्रदेश

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ खरगोन अपडेट

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

 

📝🎯खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 28 अप्रैल को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, सहायक कलेक्टर श्री जामदार फरहान इरफान, संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 

 बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि कोई भी विभाग बी एवं सी ग्रेड में नहीं रहना चाहिए। सभी ’ए’ ग्रेड में आने के लिए प्रयास करें। 50 दिन एवं 300 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गए। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग की 300 दिन से अधिक की शिकायतों को वे स्वयं देखें और उनके निराकरण की समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टि के साथ बंद नहीं करने एवं डी ग्रेड में रहने के कारण भीकनगांव के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। भगवानपुरा तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि दो दिनों के भीतर ’डी’ ग्रेड से बाहर आये। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

 

केपीआई (मुख्य परफार्मेस इंडिकेटर) के आधार पर की गई समीक्षा

 

 बैठक में कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं कार्यों की केपीआई (मुख्य परफार्मेस इंडिकेटर) के आधार पर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान, छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश, नल-जल योजनाओं के ग्राम पंचायतों के हस्तांतरण, राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड बनाने एवं हितग्राहियों के ईलाज पर हुए व्यय के भुगतान, गर्भवती माताओं के पंजीयन, संस्थागत प्रसव की संख्या, टीकाकरण, नगरीय क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण, संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता वितरण, मनरेगा में रोजगार सृजन एवं निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

 

 बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिये गए हैं, उनकी विभागीय जांच 01 माह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। केपीआई के आधार पर समीक्षा में सीमांकन, नामांकन, बटवारा के प्रकरणों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने कोर्ट में अनिवार्य रूप से बैठें और प्रकरणों का निराकरण करें। आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता वितरण की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत कसरावद, बड़वाह एवं भीकनगांव की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गई। इसमें शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए गए।

 

 बैठक में सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी है और उनके द्वारा अब तक आवास बनाना प्रारंभ नहीं किया गया है, उनसे राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी कर कुर्की व नीलामी की कार्यवाही करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मनरेगा में खेत तालाब, कूप रिचार्ज, अमृत सरोवर के कार्यों के लक्ष्य के अनुरूप मस्टर रोल शीघ्रता से जारी करने कहा गया। मस्टर रोल जारी नहीं करने वाले ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवाईसी का कार्य भगवानपुरा एवं झिरन्या विकासखण्ड में धीमी गति से पाये जाने पर नाराजगी जाहिर की गई और 30 अप्रैल तक सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण करने कहा गया। आगामी 02 मई को प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग के कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

 

 बैठक में निर्देशित किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दर्ज संख्या के अनुसार बच्चे उपस्थित होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित नल जल योजना से पेयजल की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से जारी रखने की निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं जल निगम के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गर्मियों के दिनों में नल जल योजना के बंद रहने या काम नहीं करने संबंधी कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में निर्देशित किया गया कि जिले में कहीं पर भी पराली जलाने की घटना हो तो तत्काल जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।

Back to top button
error: Content is protected !!